प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर बहुत बड़ी राहत भरी खबर साझा की है सरकार की ओर से वकायदा प्राइवेट स्कूल संचालन करने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है।
आजकल ज्यादातर परिवारों के बच्चे प्राइवेट बड़ी-बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं और यदि आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है क्योंकि इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभिभावक होते हैं जिनको ऐसी खबरों के बारे में पता नहीं होता है जिसकी वजह से वह नुकसान भुगत्ते हैं इसके अलावा एक और प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस अभिभावकों से वसूली जाती है इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट स्कूल है ऐसी है जहां पर वह बच्चों कोड्रेस से लेकर काफी किताब जूते चुराओ तक खुद देते हैं और मनमानी के पैसे ले लेते हैं लेकिन अब आपको घबराना नहीं है अब सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर इस पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
पिछले लगातार समय सेसरकार को प्राइवेट स्कूलों को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी जिसको अब सरकार ने संज्ञान में लिया है सरकार की ओर से हाल ही में प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैंजारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के तहत 10 नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें स्कूल की फीस बढ़ाने पर रोक लगा ने को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के तहत यह भी बताया गया है कि स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी तरह का फीस वसूल नहीं जाएगायदि वसूला जाता है तो फीस एक्ट के खिलाफ होगा ऐसे में स्कूल संचालक द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली फिर से स्टूडेंट और पैरेंट को देनी होगी।
सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन सेक्शन छात्रों के लिए होगी सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं यानि की कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक 3 साल के लिए फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
इसके अलावा प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो और इसके द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर सालाना और मासिक मध्य पीडीएफ बनाकर अपडेट भी करना बहुत जरूरी होगा।
निजी विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड (मा. शि. बोर्ड, राजस्थान / सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई आदि) से सम्बद्धता प्राप्त है, उनके नियमों / उपनियमों की पालन करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। जिनकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के क्रम में कम से कम 01 माह पूर्व प्रदर्शित करनी होगी जिससे कि विद्यार्थी / अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें।
पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना, निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों एवं छात्राओं हेतु विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।
छात्र एवं छात्राओं पर मानसिक / शारीरिक दण्ड/ प्रताडना से जनित शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना, सभी निजी विद्यालय नियत समय अन्तराल पर शिक्षक-अभिभावक मीटिंग (PTM) आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें जिससे की शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावक व शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित हो सके और इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
Private School Guidelines Check
उक्त सभी प्रकार की अद्यतन सूचनाएं विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करन अनिवार्य होगी। इस क्रम में सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन कराते हुए कार्यवाही सम्पादित करावे । उक्त बिन्दुओं में प्रदत्त निर्देशों की पूर्णतया पालना करने हेतु सभी निजी विद्यालय पाबन्द है । उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय नियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।
प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन- यहां से डाउनलोड करें