देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से नई ट्रांसफर पॉलिसीतैयार की जा रही है जिसके तहत आप सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर नई पॉलिसी के तहत होगा।
केंद्र सरकार के आदेश पर अब राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसीबनाने का जिक्र कर रही है या नहीं नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है इसके लिए सरकार की ओर से वकायदा प्रूफ के साथ एक कॉमन एसओपी भी जारी की गई है सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी के अनुसार किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर 3 वर्ष से पहले नहीं किया जाएगा इसके अलावा हर कर्मचारी को अपनी सर्विसेज में से कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में भी ड्यूटी देनी होगी।
सरकार की ओर से तैयार की गई कॉमन एसओपी को प्रदेश के सभी विभागों तक पहुंचाया गया है विभाग के एचओडी अपने अधिकारियों से चर्चा करके इस एसओपी पर अपना सुझाव तय करेंगे लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रत्येक सरकार की ओर से राज्य में तबादलों को लेकर विवाद होता आया है इससे बचने के लिए सरकार वकायदा नई पॉलिसी लेकर आ रही है।
सरकार की ओर से लाई जाने वाली नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहतहर कर्मचारी को अपनी सेवा में से 2 साल सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होगी इसके अलावा 3 साल से पहले किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा जब भी कर्मचारी का ट्रांसफर होगा वह समकक्ष पदों पर ही किया जाएगानए उच्च पदों पर और नए निम्न पदों पर3 साल से पहले ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इसके खिलाफ कोई मामले में जांच चल रही हो या प्रथमचरण में दोषी पाया गया हो अथवा कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई हो।
इसके अलावा जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा हालांकि कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं उनके रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बचा है तो उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अगर कर्मचारी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसका ट्रांसफर आसानी से किया जा सकेगा।
सरकार की ओर से लाई जाने वाली नई पॉलिसी को राज्य भवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं किया जाएगा जबकि से सभी विभागों में इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा यानी जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है उसमें यह SOP को लागू किया जाएगा इसके अलावा ऐसे विभाग जहां पर 2000 कर्मचारियों से ज्यादा की संख्या है उन विभागों में सुविधा के अनुसार अपने सुझाव शामिल करते हुए पॉलिसी को तैयार करके प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भिजवानी होगी।
Karmchari Transfer Policy Check
सरकार की ओर सेकर्मचारियों की ट्रांसफरकी नई पॉलिसी के अनुसारहर वर्ष 1 से 15 जनवरी तक विभाग ट्रांसफर के लिए लिखित पदों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा सूची को अपलोड करने के बाद कर्मचारी एक से 28 फरवरी तक ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे आवेदन फार्म प्राप्त होने के पश्चात 1 से 30 मार्च तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी उसके बाद खाली जिले या स्थान पर काउंसलिंग के बाद निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी होगी 2 साल से पहले कर्मचारियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।