सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्हें मूल्यांकन के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय कम होने के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाएगा और रिजल्ट 30 जून से पहले जारी कर दिया जाएगा।
विवाद की जड़
यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जिनमें नीट रिजल्ट में दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द करने और प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा के परिणाम 4 जून को जारी किए गए थे परिणामों में 67 छात्रों को पूरे 720 अंकों में से 720 अंक प्राप्त करना विवाद का मुख्य केंद्र बन गया था साथ ही, कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने से भी सवाल खड़े हुए थे इन ग्रेस मार्क्स की वजह से कुछ छात्रों की रैंक में काफी सुधार हुआ था जिससे अन्य मेधावी छात्रों की मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने की संभावना प्रभावित हो रही थी।
फैसले का प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्रों को अब दोबारा परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका मिल गया है वहीं जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले थे उनके लिए भी परीक्षा प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित हुई है गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू होगी। दोबारा परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के निर्देश के साथ ही जुलाई में मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
NEET UG Re Exam Update
जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह परीक्षा केवल उन्हें विद्यार्थियों की होगी जो 1563 विद्यार्थी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है।