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करोड़ों DTH TV यूजर्स के लिए खुशखबरी, TRAI ने लिया बड़ा फैसला, अब टीवी देखना और भी सस्ता

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देश में बढ़ती महंगाई के बीच करोड़ DTH यूजर्स को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हाल ही में दूरसंचार नियामक ने डीटीएच और केबल टीवी यूजर्स के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस की लिमिट को खत्म कर दिया है जिसके चलते अब टीवी देखने वालों को ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

देश में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए टीवी यूजर्स के लिए बहुत ही शानदार खबर आई है जानकारी के मुताबिक बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की ओर सेटीवी यूजर्स के अन्य प्लेटफार्म पर एमिग्रेशन को रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेशन पर लगने वाले नेटवर्क कैपेसिटी से राहत देने का फैसला किया है। यानी दूरसंचार नियामक ने डीटीएच यूजर्स के लिए नया ट्रैफिक ऑर्डर और रेगुलेशन जारी किया है। सबसे पहले दूरसंचार नियामक ने यह ट्रैफिक ऑर्डर 2017 में लॉन्च किया था इसके बाद डीटीएच के ट्रैफिक ऑर्डर को खत्म कर देगा भारतीय दूरसंचार नियामक द्वारा ले गए इस संशोधन के बाद अब टीवी ग्राहकों को नेटवर्क कैपेसिटी फीस नहीं देने होगी जिसकी वजह से डीटीएच से ओटीटी प्लेटफॉर्म का माइग्रेशन रुक जाएगा। 

TRAI ने NCF चार्ज को हटाया 

जानकारी के मुताबिक बता दें कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से संशोधन नियम में कहा गया है की 200 चैनल के लिए लगने वाले ₹130 और 200 से ज्यादा चैनल के लिए लगने वाले ₹160 के NCF चार्ज को अब हटा दिया गया है यह भी बताया गया है कि अब डीटीएच ऑपरेटर विभिन्न क्षेत्रों में कस्टमर ग्रुप के आधार पर अलग-अलग नेटवर्क कैपेसिटी की NCF चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा टीवी यूजर्स के लिए डीटीएच बुकबनाते समय अब 45% तक का डिस्काउंट ऑफर भी किया जा सकता है पहले यह 15% तक ही था ऐसे में अब ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा डिस्काउंट ऑफर भी किया जा सकता है।  

DTH ऑपरेटर्स को भी बहुत बड़ी राहत

 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)  के नए आदेश में उल्लेख है कि अब DPOs को बुंडल बनाते समय 45 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दी गई है, ताकि उन्हें बुंडलिंग में लचीलापन मिले और उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑफर्स प्रस्तुत किए जा सकें। पहले इस छूट की सीमा केवल 15 प्रतिशत तक थी। इसके साथ ही, DTH ऑपरेटर्स के लिए HD और SD चैनलों के बीच का अंतर भी हटा दिया गया है। 

TRAI ने अपने आदेश में कहा है, “कैरिज शुल्क के उद्देश्य से HD और SD चैनलों के बीच का अंतर हटा दिया गया है।” इसके अलावा, TRAI ने बताया है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर, अर्थात प्रसार भारती, अपने DD Free Dish प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड कर रहा है। अब प्रसार भारती अपने फ्री-टू-एयर चैनल को एनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्रॉडकास्ट करेगा, जिससे पाइरेसी को रोका जा सकेगा।

90 दिन बाद लागू किए जाएंगे नियम 

 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने घोषणा की है कि DTH के लिए लागू किए गए यह नए नियम 90 दिनों के बाद कुछ खंडों को छोड़कर प्रभावी होंगे। TRAI ने 2017 में केबल ऑपरेटर्स और DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नियामक ढांचे में संशोधन किया था, जिसके बाद से उपयोगकर्ताओं को अपने चयनित चैनल्स के लिए ही भुगतान करना पड़ता था जो उन्होंने अपने प्लान में जोड़ना चाहा।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने पहले इसके लिए NCF (नेटवर्क कैपेसिटी फी) को निर्धारित किया था। इन पिछले कुछ सालों में OTT (ओवर द टॉप) ऐप्स के बढ़ते प्रचार के कारण, DTH से लोगों का रुझान घटा है। पिछले वित्त वर्ष में देश के प्रमुख चार DTH ऑपरेटर्स ने 30 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को खो दिया है।

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